गुमला, अक्टूबर 6 -- गुमला। सिविल कोर्ट एडीजे-1 प्रेम शंकर की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। अदालत सात अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। मामला डुमरी थाना क्षेत्र का है और घटना नौ मार्च 2024 की है।घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने डुमरी थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी टांगीनाथ घूमने गई थी। इसी दौरान आरोपी किशोर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन बाद 11 मार्च को आरोपी ने किशोरी को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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