जामताड़ा, मार्च 19 -- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, सजा पर 24 मार्च को सुनवाई जामताड़ा, प्रतिनिधि।नाबालिग के साथ यौन शोषण के गंभीर मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले में नारायणपुर थाना क्षेत्र के सकलपुर गांव निवासी हुलास राय को दोषी ठहराया गया है। हालांकि आरोपी को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया जा चुका है। इस संबंध में नारायणपुर थाना कांड संख्या- 68/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि हुलास राय नाबालिग को पहले से चॉकलेट-बिस्किट का प्रलोभन देता था। घटना के दिन वह उसे घूमाने के बहा...
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