बांदा, जुलाई 8 -- बांदा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बांदा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आरोपी दिनेश वर्मा की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने आरोपी को 75 हजार रुपये के निजी मुचलके व समान धनराशि के दो जमानती दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- Hardoi News: दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिजमामले का विवरण मामला थाना अतर्रा क्षेत्र का है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। यह भी कहा गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यह उसकी पहली जमानत अर्जी है।पीड़िता के बयान अभियोजन पक्ष के अ...