गुमला, अगस्त 14 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी किशोर को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला भरनो थाना क्षेत्र से संबंधित है और घटना 26 नवंबर 2016 की है। अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी किशोर उसे बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले गया। वहां पिस्तौल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।इसके यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन शादी के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद, 1.01 लाख जुर्माना बाद परिजनों ने भरनो थाना में लिखित शिकायत ...