संभल, मई 8 -- विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 22 जून वर्ष 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री को राजू अपने साथी अमित निवासी अमरोहा के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। काफी तलाश के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। उस समय वह तीन माह की गर्भवती पाई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश ...