प्रयागराज, अगस्त 11 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। मुट्ठीगंज थानाक्षेत्र में नाबालिग लड़की को झाड़ू लगाने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने अभियुक्त इब्राहिम उर्फ खलील को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार त्रिपाठी एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।अभियोजन के अनुसार, घटना 25 मार्च 2017 की शाम करीब सात बजे की है। अभियुक्त ने पीड़िता को झाड़ू लगाने के बहाने अपने घर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके चाचा ने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अभियुक्त दरवाजा खोलकर भाग गया।...