शाहजहांपुर, नवम्बर 9 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय, पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 ने शुक्रवार को एक दस साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दो दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में दी गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला थाना कांट क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। पीड़िता के पिता ने 1 अगस्त 2013 की शाम करीब साढ़े पांच बजे अपनी बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। तहरीर में बताया गया कि उसकी पुत्री शौच के लिए घर से खेत की ओर गई थी, लेकिन काफी देर बाद भी वापस नहीं लौटी। चिंतित पिता ने पत्नी को खोज के लिए भेजा, पर जब वह नहीं मिली तो वादी स्वयं मोहल्ले के लो...