कोडरमा, मार्च 30 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नाबालिग के अपहरण, तस्करी, दुष्कर्म और जबरन शादी के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के घटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल खंडा निवासी बनवारी लाल (20 वर्ष) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं पोक्सो एक्ट के तहत भी 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है तथा पीड़ित म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.