नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना
बांका, जून 30 -- बांका, एक संवाददाता। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे (6) सह पोक्सो न्यायाधीश स्वर्ण प्रभात की अदालत ने अभियुक्त बाराहाट थाना क्षेत्र के भवांगामा निवासी अभियुक्त जयकांत दुबे को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
किसान द्वारा आरोप अभियोजन के अनुसार, घटना को लेकर पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया गया था। अदालत के आदेश पर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच की। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि वह अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी, जबकि उसके माता-पिता दिल्ली में काम करते हैं। आरोप था कि 28 अगस्त 2012 की रात करीब 8 बजे जब वह सो रही...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.