बोकारो, मई 20 -- बोकारो, प्रतिनिधि। पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राम प्रसाद टुडू को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से मामले में पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने बताया कि घटना 11 जनवरी 2025 की शाम बेरमो अनुमंडल के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती बरकीपुनू इलाके में हुई थी। पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसे टांड़ की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया। इधर, देर होने पर परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश कर रहे थे। लोगों को आता देख आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता रोती-बिलख...