बलिया, अगस्त 1 -- बलिया, संवाददाता। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त नौशाद को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। नौशाद दुबहड़ थाना क्षेत्र के सहरसपाली गांव का रहने वाला है।पीड़ित पक्ष ने सहतवार थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 24 अप्रैल 2024 की शाम दवा लेने बाजार गई थी। काफी समय बाद भी घर वापस नहीं आई तो खोजबीन की। फिर भी लड़की का कहीं अता-पता नहीं चला। मोबाइल फोन और अन्य माध्यमों से पता चला कि सहरसपाली गांव के नौशाद ने बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई। विवेचक ने नौशाद के खिलाफ नाबालिक का अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म का मा...