चम्पावत, मार्च 21 -- चम्पावत। ननाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। 23 मार्च 2024 को टनकपुर निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर में कहा कि उकी 15 साल की बेटी 22 मार्च को रोडवेज से एफडी लेने गई थी। लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 363, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (1)/6 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के दौरान जागृति विहार, मेरठ निवासी गौरव कश्यप और नाबालिग को मेरठ से हिरासत में लिया। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल ने दोषी गौरव कश्यप को सजा सुनाई।
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