महाराजगंज, फरवरी 3 -- महराजगंज, निज संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय/पाक्सो अधिनियम ने अभियुक्त सचिन वर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 2 लाख 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा न करने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। पत्रावली के मुताबिक घटना 26 जुलाई 2023 की है। आरोप था कि अभियुक्त सचिन वर्मा निवासी बागापार टोला विशुनपुरवा ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। चाकू दिखाकर डराया-धमकाया। उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस मामले में कोतवाली पुलिस तहरीर के आधार पर 5 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज की। तत्कालीन सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने त्वरित विवेचना करते हुए घटना के मात्र 16 दिनों के भीतर 21 अगस्त 2...