नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
सोनभद्र, मई 26 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाए जाने पर दोषी को 20 वर्ष कठोर कारवास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला ओबरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 10 मार्च 2024 को थाने में तहरीर दी। तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि तीन माह पूर्व उसके बगल में रहने वाले बबलू सिंह ने उसकी पुत्री को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धमकी दी कि किसी से बताओगी तो जान से मार दूंगा। इधर बीच जब उसकी पुत्री की तबियत खराब हुई तो चोपन डाक्टर को दिखाया। डाक...
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