संभल, अगस्त 18 -- रजपुरा थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी छोटा उर्फ शिवकुमार को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, मारपीट के मामले में भी आरोपी को छह माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि रजपुरा थाना क्षेत्र में पांच मई 2020 की रात करीब आठ बजे एक नाबालिग पीड़िता शौच के लिए जंगल की ओर गई थी। लौटते समय गांव निवासी छोटा उर्फ शिवकुमार और अन्य लोग उसे खेत में ले गए। आरोप था कि तमंचा दिखाकर उसका मुंह कपड़े से बंद किया गया...