नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की जेल
बुलंदशहर, अगस्त 8 -- कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशेष अभियोजक महेश राघव ने बताया कि 25 नवंबर 2022 को पीड़िता के परिजनों ने गुलावठी थाने में दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 24 नवंबर 2022 की दोपहर नाबालिग किशोरी घर पर अकेली थी। उसी दौरान गांव भमरा निवासी नाजिम पानी पीने के बहाने घर में घुसा और किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने किसी से शिकायत करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी के अदालत में बयान दर्ज कराए और आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने 21 दिसंबर 2022 ...
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