नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा
गुमला, जून 8 -- गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए घाघरा थाना क्षेत्र के बेती पतराटोली निवासी प्रदीप उरांव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला वर्ष 2023 का है। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बताई थी। इसके बाद परिजन उसे लेकर घाघरा थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को सज...
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