बदायूं, मई 17 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग लड़की को बहलाफूसला ले जाने और उसके साथ एक माह तक दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। दोषी की बहन बहन नन्ही को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह भी पढ़ें- फैसला : छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा मुकदमा की जानकारी विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना हजरतपुर पर तहरीर दी। जिसमें बताया, उनके घर पर दानवीर यादव रिश्तेदारी के सिलसिले में आता जाता था और रुकता था। 17 अप्रैल 2017 को रात में उसकी लड़की को दानवीर बहलाफुसलाकर...