शाहजहांपुर, मार्च 10 -- शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 42 मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मरने तक कारावास, 1.20 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर एक लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कांट थाने में 6 नवंबर 2024 को रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था। रात में घर से उठाकर नाबालिग के साथ दोषी ने रेप किया था। सुबह खोजने के दौरान गांव के पास खेत में नाबालिग की लाश पड़ी मिली थी। उसके प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था खून, मेडिकल जांच में भी रेप की हुई थी पुष्टि हुई है।
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