हापुड़, मार्च 6 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने शुक्रवार को 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देकर दस साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी अंसार को ओर दो महीने अतिरिक्त सजा का कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि तीन जुलाई 2019 को कोतवाली नगर में एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर के बाहर नाली की सफाई कर रही थी। इस दौरान गांव थाना देहात क्षेत्र के गांव सिलाई निवासी अंसार वहां पर पहुंचा और पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था। जिसके बाद पुत्री को काफी ढूंढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पुत्री के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। जिसके बाद...
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