प्रयागराज, सितम्बर 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अतुल सरोज पुत्र कल्लू उर्फ करिया, निवासी बलीपुर, थाना थरवई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं धारा 506 भादंवि के अपराध में दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है。

सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया यह फैसला अपर विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव ने सुनाया। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) मनोज कुमार त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की मांग की।

घटना का विवरण अभियोजन के अनुसार आरोपी ने 29 दिसंबर 2022 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया तथा घटना की जानकारी किसी ...