जमशेदपुर, अक्टूबर 6 -- जमशेदपुर। बोड़ाम में 15 वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म करने के दोषी किशोर की अपील अर्जी झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को मंजूर हो गई। अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि किशोर को पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से सजा सुनाई गई थी फिर प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भी सजा को कायम रखी थी। दोषी किशोर अभी बोकारो के बाल सुधार गृह में हैं।

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