समस्तीपुर, दिसम्बर 23 -- समस्तीपुर। मुसरीघरारी थानांतर्गत एक गांव में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गंगापुर निवासी महेन्द्र साह को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा मंगलवार को सुनायी गयी। घटना के संबंध में पीड़िता के द्वारा महिला थाना में 3 मार्च 2022 को कांड संख्या 13/2022 दर्ज कराया गया था। इसका विचारण डा. किशोर कुणाल, अनन्य विशेष न्यायाधीश, रेप एंड पॉक्सो समस्तीपुर के न्यायालय में हुआ। इसमें विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार देव ने ग्यारह गवाहों की गवाही कराकर साक्ष्य व सबूत पेश करते हुये सरकार का पक्ष रखा। अभियुक्त की ओर से ठाकुर विक्रम सिंह ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपया बतौर मुआवजा की राशि देने का भी आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय भादवि की धारा 376 (3) ...
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