सिद्धार्थ, जुलाई 14 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गोल्हौरा पुलिस ने मंजीत चौहान पुत्र पृथ्वीलाल निवासी लोनियनपुरवा लौकाही थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी के खिलाफ धारा 137(2),87,64(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह भी पढ़ें- फैसलाः बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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