फिरोजाबाद, मई 2 -- न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मक्खनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने छह जनवरी-2024 को मोहल्ला नवादा नई बस्ती निवासी वसीम पुत्र साबिर के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। एसएसपी ने नाबालिग की बरामदी के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को जिम्मेदारी सौंपी। तत्कालीन सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमार तिवारी ने विवेचना करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए। मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर धारा 376, पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं बढ़ाई गईं।पुलिस ने 19 फरवरी-2024 को मात्र 40 दिवस के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय द्वारा आरोपी वसीम पुत्र साविर को दोषी पाते हुए 12 साल के कारावास की...
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