नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा,15 हजार जुर्माना
मथुरा, जुलाई 13 -- किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दस साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुरीर क्षेत्र में वर्ष-2022 को नामजद युवक नाबालिग को बहला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी होने पर नाबालिग के पिता ने थाने में दिनेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में पहुंचा। विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि सुरीर क्षेत्र निवासी करीब 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर दिनेश 26 सितंबर 2022 की रात घर से बहला फुसला कर ले गया था। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने में युवक को पांच वर्ष की सजा पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पीडिता को बरामद करने ...
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