नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
धनबाद, जुलाई 25 -- धनबाद। शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कल्याणपुर बरवाअड्डा निवासी सिराज अंसारी को 10 वर्ष कैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। 22 जुलाई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। शुक्रवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने में 31 मार्च 2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 30 मार्च 2025 को दोपहर दो बजे पीड़िता घर से बाहर निकली, परंतु वापस नहीं आई। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में किशोर के पिता को 15 हजार जुर्माना काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। बाद में पता चला कि सिराज अंसारी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ...
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