कटिहार, मार्च 24 -- कटिहार। जिला अदालत स्थित पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत के जिला अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम अखिलेश पाण्डेय ने सोमवार को नौ वर्षीय नाबालिक लड़की को अकेला पाकर घर से उठा कर ले जाने और चाकू का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म करने से संबंधित कदवा थाना कांड सं0-126/19 कि विचारण के पश्चात मामले में लिप्त आरोपी चमरू ऋषि जो ग्राम कुम्हरवा, कदवा निवासी है को सिद्धदोष अभियोग में सश्रम दस वर्ष की कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड कि सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अदालत ने आरोपी पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भी निर्धारित किया है। इस मामले में अदालत ने पीड़िता की शिक्षा,भरण पोषण हेतु पीड़ित प्रतिकर योजना से तीन लाख रूपये की भुगतान हेतु विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है। घटना को लेकर नाबालिक पीड़िता की माता ने कदवा थाना में प्र...