रांची, अप्रैल 2 -- रांची। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार आरोपी केशव सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनवाई के पश्चात जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 4 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 2024 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ अवैध संबंध बनाए। घटना के बाद पीड़िता घर नहीं लौटी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। अदालत ने केस डायरी और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि मामला फिलहाल साक्ष्य के चरण में है। साथ ही आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया।

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