नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 15 साल की सजा
गुमला, अक्टूबर 7 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट गुमला के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
मामलामामला डुमरी थाना क्षेत्र का है। घटना नौ मार्च 2024 की है। 15 वर्षीय किशोरी टांगीनाथ घूमने गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को दो दिनों तक अपने कब्जे में रखा। 11 मार्च को उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस कार्यवाहीपीड़ित...
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