नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा
गोरखपुर, अप्रैल 30 -- गोरखपुर। मासूम से दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के कुसुली निवासी अभियुक्त दीनदयाल निषाद को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 2 जुलाई 2020 की रात करीब 8 बजे की है।वादिनी की आठ वर्षीय लड़की नीम की पत्ती तोड़ने गांव के दो बच्चों के साथ बगल में गई थी। नीम की पत्ती न मिलने पर दोनों बच्चे घर आ गए। यह भी पढ़ें- नाबालिग से रेप में 20 कैद, 66 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख; 11 महीने में आया फैसला वादिनी की लड़की पीछे रह गई। वहीं पर अभियुक्त वादिनी की आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची का मुंह दबाक...
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