बाराबंकी, अप्रैल 17 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर- 44 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोठी पर सात साल पहले क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण करने की सूचना थाने पर दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अजय सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त सूरजपाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया...