बाराबंकी, अप्रैल 21 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर-44 ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 70,500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । थाना असन्द्रा पांच साल पहले एक युवक ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने एवं जातिसूचक गाली देने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेजा दिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। उपरोक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक अजय सिह ने बताया कि उनके द्वारा प्रमाण पत्रों के आधार पर पीड़िता को 12 वर्ष से कम पाते हुए आरोप संशोधन करने के लिए अदालत पर प्रार्थना पत्र दिया था। यह भी पढ़ें- किशोरी के साथ दुष्कर्...
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