गाज़ियाबाद, मार्च 12 -- गाजियाबाद। अदालत ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने कोर्ट में पहले दिए गए अपने बयान का समर्थन नहीं किया और किसी भी आरोपी पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप साबित नहीं हुआ। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 2025 को पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी कि उनकी करीब 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को आदि उर्फ अक्षय बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद दूसरी तहरीर में आरोप लगाया कि अरविंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौतम की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह अपनी मर्जी से आदि के साथ गई थी और किसी भी आरोपी ने उसके सा...