मधुबनी, अप्रैल 24 -- राम शरण साह मधुबनी। नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे मन्नान मंसूरी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने शुक्रवार को मामले में आरोपित की सजा पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। सजा पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मन्नान मंसूरी झंझारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कोर्ट ने आरोपित को बीस वर्ष की कारावास की सजा के साथ पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़िता को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 2021 की शाम आरोपित ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती ...