शाहजहांपुर, मई 8 -- शाहजहांपुर। रोजा थाना क्षेत्र की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 42 पॉक्सो एक्ट नुसरत खान की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने 29 जनवरी 2023 को रोजा थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री 27 जनवरी को घर से लापता हो गई। यह भी पढ़ें- छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल की कैद काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। तहरीर के आधार पर पुलिस...