फिरोजाबाद, मार्च 23 -- न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। थाना पचोखरा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 जुलाई-2021 को मुकदमा दर्ज कराया था कि थाना मटसेना के गांव दौकेली निवासी मंगल सिंह पुत्र अंगनलाल उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एसआई सुनीता देवी को विवेचना सौंपी। विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर पीड़िता और वादी के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी जबरदस्ती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश मुमताज अली के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने सोमवार को स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.