प्रयागराज, मार्च 31 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। कोरांव इलाके में करीब पांच वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजू कनौजिया की अदालत ने आरोपी रोहिणी कुशवाहा निवासी समेरी बाघराय, पूरा भैंसोड, थाना कोरांव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार जुर्माना कि सजा से दंडित किया है। यह आदेश अदालत ने लोक अभियोजक सविता पाठक एव आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया।मामला 31 मई 2021 का है। वादी की 17 वर्ष तीन माह की नाबालिग पुत्री तिलक समारोह में शामिल होने अपने भाई की ससुराल भैंसोड गई थी। रात करीब आठ बजे वह गुम हो गई। 2 जून को घर के पीछे तालाब में उसकी नग्न लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटने से बता...