औरैया, मार्च 18 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने सात साल पुराने एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसका गर्भपात कराने के मुख्य आरोपी प्रवीण कुमार को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साक्ष्यों के अभाव में तीन अन्य सह आरोपियों गोलू, सुनील और कौशल किशोर को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला थाना फफूंद क्षेत्र का है, जहां सात साल पहले एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण, दुष्कर्म और जबरन गर्भपात का मामला दर्ज कराया था। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने दोषी को कठोरतम दंड देने की पैरवी की। हालांकि बचाव पक्ष ने पिता के पक्षद्रोही बयानों के आधार पर रहम की अपील की...
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