प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 16 -- प्रतापगढ़। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी अनुराग पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने बीते 26 अक्तूबर 2025 को गांव के पास उसके साथ दुराचार किया। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील फोटो मोबाइल से खींचकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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