बरेली, अगस्त 7 -- नाबालिग को बहलाकर जम्मू में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने आरोपी सुनील की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना भमौरा में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को 1 मई 2026 को सुनील बहलाकर ले गया था। बरामद किशोरी में कहा कि सुनील उसे बहलाकर मुरादाबाद, दिल्ली और फिर जम्मू ले गया था। सुनील में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट में जेल गए आरोपी सुनील की जमानत अर्जी पर विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।

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