औरैया, मई 13 -- औरैया, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषियों पर प्रति व्यक्ति 15 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि पीड़िता ने फफूंद थाने में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि नौ जुलाई 2018 की रात लगभग नौ बजे उसके घर के पास अरविंद उर्फ पिंकू के यहां बारात आई थी। पीड़िता अपने दरवाजे पर खड़ी थी। यह भी पढ़ें- छेड़खानी के मामले में तीन को तीन-तीन साल की सजा बारात में उजीतीपुर निवासी अरविंद पुत्र रामशंकर, मोहित पुत्र रामशंकर व बंटी पुत्र अरविंद नशे में धुत थे। इन लोगों ने पीड़िता के सा...