मऊ, दिसम्बर 20 -- मऊ , संवाददाता। आठ वर्ष पूर्व घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, मारपीट के मामले में शनिवार को पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जनार्दन यादव ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार 500 अर्थदंड की सजा सुनाया। वहीं अर्थदंड जमा होने पर सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता और वादिनी को देने का आदेश जारी किया। मामला घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत 28 फरवरी 2018 का है। मामले में घोसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे में पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2018 की रात लगभग 11 बजे आरोपी कृष्ण देव उर्फ तल्लू नाबालिग लड़की के कमरे में घुसकर छेड़खानी करने लगा था। विरोध करने पर मारापीटा और गाली देते हुए धमकी दिया था। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आ...
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