बगहा, जनवरी 13 -- बेतिया। पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा स्वरूप 2 लाख रुपए दिलवाने का आदेश भी किया है। सज़ायाफ्ता लौकरिया थाना क्षेत्र के बलुआ ढलहवा टोला निवासी चंद्रशेखर धांगड है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि घटना पहली जनवरी वर्ष 2022 की है। घटना के दिन अभियुक्त एक बच्ची को लॉलीपॉप खिलाने के बहाने अपने साथ लेते गया। जब बच्ची लौटकर घर वापस नहीं आई तब उसके परिजनों ने खोज बिन करना शुरू किया। खोजबीन करते परिजन गांव के पश्चिम सरेह की तरफ गए । देखें कि बच्ची को अभियुक्त लेकर जा रहा था तथा बच्ची चिल्ला रही थी। परिजनों को आता देख अभियुक्त बच्ची को छोड़ भाग खड़ा हुआ...
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