औरैया, जुलाई 14 -- नाबालिग से छेड़खानी के छह वर्ष पुराने मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दो दोषियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली औरैया में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा संख्या 950/2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 504, 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), औरैया ने मंगलवार को फैसला सुनाया।न्यायालय ने दयालपुर निवासी साजिद उर्फ महमूद खान और सादाब को धारा 354 भादवि तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बत...