संभल, अप्रैल 17 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गुन्नौर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 मार्च 2019 की शाम 16 वर्षीय किशोरी खेत पर चारा लेने जा रही थी। इसी दौरान गांव निवासी भुवनेश ने उसे रास्ते में रोककर बुरी नीयत से पकड़ लिया। घटना से घबराई पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना; पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख जांच के बाद पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर 15 सितंबर को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामल...
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