कानपुर, अगस्त 10 -- कानपुर। नाबालिग से ट्रेन में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने पांच साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। लखनऊ के चौक थाना अंतर्गत टकसाल की रहने वाली महिला 29 जनवरी 2015 को कानपुर से लखनऊ जाते समय एलटीटी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बैठी थी। उसके साथ उसकी आठ साल की बच्ची भी थी। ट्रेन में बैठा दिबियापुर औरैया का सुनील बच्ची से अश्लील हरकतें करने लगा। मां ने लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी सहयात्री अनिकेत तिवारी और शिरोमणि सिंह की मदद से सुनील को गंगा पुल पार करते ही गंगाघाट पर पकड़ लिया। यह भी पढ़ें- Kanpur News: छेड़खानी के विरोध में किशोरी समेत परिवारीजन को पीटा ट्रेन के रुकने पर उसे चौकी पुलिस लाए और जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बता...