हल्द्वानी, सितम्बर 1 -- संतोष जोशी हल्द्वानी। चोरगलिया क्षेत्र में तीन साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सविता चमोली की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।प्रकरण नवंबर 2023 का है। चोरगलिया थाना क्षेत्र निवासी पिता ने तहरीर दी थी कि उसकी छह साल की नाबालिग बेटी के साथ बहेड़ी, बरेली निवासी शांति प्रकाश ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। मामले में नाबालिग से परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद चोरगलिया थाने में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से उपेंद्र शर्मा ने अदालत में पैरवी की। अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और पांच साल की सजा सुनाई।...