मुरादाबाद, मार्च 23 -- मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अर्जुन को दोषी करार देते हुए चार साल की कारावास की सजा और उस पर 18 हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा के पिता ने 12 जुलाई 2018 को मझोला थाने में सभल के असमोली थाना क्षेत्र के मनौटा निवासी अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती है। दोपहर करीब एक बजे बेटी दुकान से सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी अर्जुन मिल गया। आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर धमकी देने लगा। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत म...
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