नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत नामंजूर
चम्पावत, जुलाई 3 -- योगेश जोशी, चम्पावत। अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत नामंजूर की है। आरोपी के खिलाफ बीते 11 जून को बनबसा थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की बेल अर्जी खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार बनबसा निवासी मेडिकल स्वामी मुशर्रफ पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मामले में पीड़ित की बहन ने बीएनएस की धारा 75 (1) (i) और पॉक्सो की धारा 7/8 के तहत बीते 11 जून को बनबसा थाने में मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी मुशर्रफ पिथौरागढ़ जेल में है। उसने बीते 23 जून को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.